बड़ी पेमेंट कैश में करने से बचें, नहीं तो पड़ सकता है भारी

डिजिटल के इस जमाने में बहुत से लोगों को कैश में कैमेंट करने की आदत होती है। अगर आप भी ऐसा करते है तो आज ही अपनी इस आदत को सुधार लें।

Vishal Rana
Edited By: Vishal Rana

डिजिटल के इस जमाने में बहुत से लोगों को कैश में पेमेंट करने की आदत होती है। अगर आप भी ऐसा करते है तो आज ही अपनी इस आदत को सुधार लें। नहीं तो भविष्य में आपको इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए है जो अस्पताल, बैंक्वेट हॉल और बिजनेसेज में कैश पेमेंट करते है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सब टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए कर रहा है।

केश के हो रहे ज्यादा इस्तेमाल को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा कर रहा है। जनता ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग और डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करें यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उद्देश्य है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि, कैश में 20,000 रुपये से ज्यादा लोन या डिपॉजिट लेना कानून का उल्लंघन है। बैंकिंग के नियमों के अनुसार ये सभी ट्रांजेक्शन होने चाहिए। कैश पेमेंट लेने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कारवाई का प्लान कर रहा है।

इसको लेकर डिपार्टमेंट उन लोगों की खोज कर रहा है जिन्होंने अपना इलाज कराने के लिए बड़ी राशि कैश में पैमेंट की हो। इसके वह हॉस्पिटल और ऐसी दूसरी संस्थाओं से मरीजों के डेटा इकट्ठा कर रहा है। आपको बता दे, 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश लेने की इजाजत किसी व्यक्ति को नहीं है। इसके अलावा डिपार्टमेंट कुछ खास बिजनेसेज और प्रोफेशन पर भी नजर बनाए हुए है।

कई बैंक्वेट हॉल भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। जिसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके खिलाफ सख्त कारवाई कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि छोटे शहरों में टैक्स की चोरी ज्यादा होती है क्योंकि वहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अधिकारी कम होते हैं।

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22 August 2022, 02:35 PM IST

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