Budget 2023: बजट में टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, 7 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं

आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। जैसा कि बजट से पहले टैक्सपियर्स को उम्मीद थी कि इस बार उनको टैक्स में छूट जरूर मिलेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। केंद्र सरकार ने टैक्सपियर्स को बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है।

Vishal Rana
Vishal Rana

आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। जैसा कि बजट से पहले टैक्सपेयर्स को उम्मीद थी कि इस बार उनको टैक्स में छूट जरूर मिलेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है।

बता दें, इससे पहले यह लिमिट 5 लाख लाख रुपये तक थी यानी सरकार 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाती थी। इस बात की घोषणा करते हुए संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, "व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी। 7 लाख तक सालाना कमाने वालो को कोई कर नहीं देना होगा।"

अब तक देना पड़ रहा था इतना टैक्स

बता दें, अब तक 2.50 लाख से लेकर 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता था इसके अलावा 5 से 7.50 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी, 10 लाख से 12.50 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी, 12.50 से 15 लाख की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय वाले लोगों को अब तक 30 फीसदी तक का टैक्स देना पड़ रहा था।

उन्होंने बताया कि, "2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है। वहीं वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा।"

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01 February 2023, 01:05 PM IST

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