केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी खुशखबरी, पुरानी पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने का दिया विकल्प

इस बीच मोदी सरकार ने पुरानी पेशन योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत कुछ सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट होने का विकल्प दिया जा रहा है।

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Old Pension Scheme : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से देश में पुरानी पेंशन योजना की चर्चाएं हो रही है। लोगों में नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों को एनपीएस तो कुछ को ओपीएस योजना पसंद आ रही है।

इस बीच मोदी सरकार ने पुरानी पेशन योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत कुछ सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट होने का विकल्प दिया जा रहा है।

कुछ ही लोगों को मिलेगा ऑप्शन

केंद्र सरकार  का यह फैसला सभी कर्मचारियों के लिए नहीं होगा। यह ऑप्शन सिर्फ उन सरकारी करर्मचारियों को मिलेगी जिनकी नियुक्ति पोस्ट या फिर वैकेंसी के खिलाफ हुई की गई थी। जिसे एनपीएस योजना की ऐलान की तारीख से पहले नोटिफाई किया गया था।

इन्हें नहीं मिलेगा विकल्प

जिन सरकारी कर्मचारियों को 22 दिसंबर 2003 के बाद के लिए निकाली गई भर्ती के जरिए नौकरी मिली है। उन लोगों को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि उन कर्मचारियों को नेशनल पेंशन योजना के अंदर ही रहेंगे। 1 अप्रैल 2004 से नेशनल पेंशन योजना देश में लागू हुई थी। बता दें कि वर्तमान में नेशनल पेंशन योजना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में चल रही है।

31 अगस्त है आखिरी तारीख

31 अगस्त 2023 तक जो भी योग्य सरकारी पुरानी पेंशन योजना में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका है। इसके बाद उन्हें को अवसर नहीं मिलेगा। पेंशन व पेंशनर्स कल्याण विभाग के मुताबिक जो “लोग 31 अगस्त तक अपने ऑप्शन को नहीं चुनेंगे उन्हें एनपीएस योजना के दायरे में ही बना रहने दिया जाएगा।

यानी उन्हें नई पेंशन योजना का ही लाभ मिलेगा”। विभाग ने आगे कहा कि “ये सुविधा उन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं होगी, जो पूरी तरह से पुरानी पेंशन व्यवस्था पर स्विच कर रही हैं”।

आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने यह कहा था कि “जो फंड एनपीएस में जमा किए गए हैं, उन्हें राज्य सरकारों को वापस नहीं लौटाया जाएगा”। First Updated : Monday, 06 March 2023