ICICI और वीडियोकॉन फ्रॉड केस में कोर्ट ने कोचर दंपत्ति को दिया बड़ा झटका
ICICI और वीडियोकॉन फ्रोड केस चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है बैंक की पूर्व शीर्ष अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट से कहा था कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाी होनी चाहिए लेकिन आज कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है
ICICI और वीडियोकॉन फ्रोड केस चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। बैंक की पूर्व शीर्ष अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट से कहा था कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाी होनी चाहिए लेकिन आज कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है जिसके बाद वीडियोकॉन के चैयरमैन वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर 28 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे।
चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर ने न्यायमूर्ति माधव जामदार और न्यायमूर्ति एस जी चापलगांवकर की अवकाश पीठ के सामने इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की अर्जी डाली थी जिसको कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, मामले में अभी तत्काल सुनवाई नही हो सकती है। बता दे, सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियम अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए 3250 करोड़ रुपये का ऋण देने की मंजूरी का आरोप लगाया है।
साल 2018 में आईसीआईसीआई बैंक ने कोचर दंपत्ति के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक, इतनी बड़ी मात्रा में वीडियोकॉन को कर्ज देकर दीपक कोचर को काफी फायदा हुआ जो की गैरकानूनी था। इस मामले की ईडी और सीबीआई ने जांच करके फिर चार्जसीट दाखिल की और वीडियोकॉन के चैयरमैन वेणुगोपाल धुत के साथ चंदा कोचर और दीपक कोचर को हिरासत में ले लिया गया
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