एक महिला पर पेशाब करने के मामले पर DGCA ने पायलट को तीन महीने के लिए किया निलंबित

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कथित रूप से नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया (AI) के एक पायलट के निलंबन को रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया है।

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कथित रूप से नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया (AI) के एक पायलट के निलंबन को रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया है।

डीजीसीए ने पायलट को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया, जिसने 26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान संचालित की, जहां एस मिश्रा नामक एक यात्री ने कथित तौर पर एक महिला पर पेशाब किया, एक निर्णय जिसे पायलट और यूनियनों द्वारा चुनौती दी गई थी।

 

इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन (AICCA) ने 23 जनवरी को एक लेटर में लिखकर मांग की थी कि एयर इंडिया के ग्राउंडेड क्रू को पेशाब मामले के सिलसिले में उड़ानों पर वापस रखा जाए। आपको बता दें कि पायलेट के खिलाफ कार्रवाई को असामन्य रूप से कठोर सजा कहा जाए। केबिन क्रू बॉ़डॉ ने भी एक आंतरिक समिति के निष्कर्षों को त्रुटिपूर्व करार दिया।

20 जनवरी को सुनाया गया था फैसला

इससे पहले विमानन नियामक एजेंसी DGCA ने 20 जनवरी को अपने फैसले में एअर इंडिया की न्यूयार्क- दिल्ली उड़ान के दौरान महिला सहयात्री पर पेशाब करने की घटनों को देखते हुए 30 लाख का रूपये का जुर्माना लगया था। साथ ही उस विमान के प्रमुख पायलट का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए पद से हटा दिया गया है।

क्या था पूरा मामला

भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पेशाब कांड में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। DGCA ने ये निर्णय नवंबर में हुए पेशाब कांड में लिया है, जिसमें 26 नवंबर, 2022 को न्यूयोर्क से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में एक पुरूष ने एक बुज़ुर्ग महिला पर नशे की हालत में पेशाब कर दिया था।

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01 March 2023, 03:23 PM IST

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