ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की बढ़ी मुश्किलें, उम्रकैद की हो सकती है सजा
सीबीआई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर के खिलाफ आपराधिक विश्वघात की धारा जोड़ने की इजाजत दे दी है।
आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन लोन केस में 9 दिसंबर 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि दोनों की गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा कर दिया था।
आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट से भले ही चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत मिल गई है लेकिन दोनों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं।
केस में IPC की धारा 409 जुड़ेगी
सीबीआई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर के खिलाफ आपराधिक विश्वघात की धारा जोड़ने की इजाजत दे दी है। बता दें कि सीबीआई आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन लोन केस में IPC की धारा 409 को जोड़ेगी, जिसमें इस तरह के मामले में अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, जांच अधिकारी कोर्ट की इजाजत के बिना जांच के दौरान धाराएं जोड़ सकते हैं। सीबीआई अदालत जज एम. आर. पुरवार ने कहा आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के वकील की आपत्ति को खारिज किया और कहा कि आरोपी को सुनने की जरूरत नहीं है।
क्या है IPC की धारा 409
IPC की धारा 409 लोक सेवक यी बैंक द्वारा आपराधिक विश्वासघात से संबंधित केस धारा होती है। इसके तहत दोषी को अधिकतम 10 साल की सजा और आरोपी को आजीवन कारावास या 10 साल की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। आपको बता दें कि IPC की धारा 409 गैर जमानती है।
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