वाहनों के लिए ईंधन खपत के मानक तय करेगी सरकार

सरकार ने प्रदूषण को कम करने और अधिक ईंधन कुशल वाहनों को पेश करने के लिए अप्रैल 2023 तक सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी शुल्क वाले मोटर वाहनों के लिए ईंधन खपत मानदंडों के अनुरूप अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया है।

Janbhawana Times
Janbhawana Times

सरकार ने प्रदूषण को कम करने और अधिक ईंधन कुशल वाहनों को पेश करने के लिए अप्रैल 2023 तक सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी शुल्क वाले मोटर वाहनों के लिए ईंधन खपत मानदंडों के अनुरूप अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया है। बयान के अनुसार, मोटर वाहन उद्योग मानक 149 में वर्णित विनिर्माण अनुरूपता प्रक्रिया के अनुसार ईंधन दक्षता मानकों के निरंतर पालन की पुष्टि की जानी चाहिए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1 जुलाई 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें प्रकाश, मध्यम के लिए ईंधन की खपत मानकों (FCS) के अनुपालन को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 के नियम 115 G में संशोधन किया गया है। इस अधिसूचना से पहले बयान में कहा गया है कि, वार्षिक ईंधन खपत मानक का अनुपालन एम 1 श्रेणी के वाहनों (यात्रियों की गाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें शामिल नहीं हैं) के वाहनों पर लागू था।

MoRTH ने एक बयान में कहा, इस अधिसूचना का उद्देश्य FCS के अनुपालन के लिए वाहनों के दायरे का विस्तार करना है और इसलिए अधिक ईंधन कुशल वाहनों को पेश करना है। बयान में आगे कहा गया है कि इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख 1 अप्रैल, 2023 है और अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

calender
07 July 2022, 02:46 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो