कई बार आपने देखा होगा कि बैंक आपकी शिकायतों का समाधान नहीं करता है और बैंकिंग कर्मचारी आपसे रूखा व्यवहार करता है। जिसका आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं लेकिन अब ऐसे ग्राहक अपनी एकीकृत लोकपाल योजना के तहत बैंक या उसके कर्मचारियों के खिलाफ सीधे भारतीय रिजर्व बैंक में शिकायत दर्ज करा सकता है। आप आरबीआई द्वारा संचालित किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ केंद्रीकृत लोकपाल को शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस योजना के तहत ग्राहक बैंकों, एनबीएफसी, या बैंक अधिकारियों के बुरे व्यवहार, या एटीएम और बैंकिंग प्रणाली से संबंधित किसी भी समस्या के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों की प्रगति ले सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। आप एकीकृत लोकपाल योजना के तहत केवल तभी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जब आपने संबंधित बैंक या एनबीएफसी में अपनी शिकायत पहले ही दर्ज कर ली हो और उनके द्वारा इसे खारिज कर दिया गया हो या 30 दिनों के भीतर आपको कोई जवाब ना मिला हो।
बैंकों से संबंधित किसी भी मामले में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको https://cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको फाइल ए कंप्लेंट का विकल्प मिलेगा, जहां आप मामले की शिकायत कर सकते हैं। आप चाहें तो आरबीआई द्वारा अधिसूचित सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर में मेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी शिकायत लिखकर सभी दस्तावेज अटेच करके CRPC@rbi.org.in पर भेजना होगा।
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2 साल के निचले स्तर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार First Updated : Saturday, 29 October 2022