आयकर विभाग की टैक्सपेयर्स को कड़ी चेतावनी कहा- 'पैन कार्ड को तुरंत आधार से लिंक कराये'

आयकर विभाग लगातार करदाताओं से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की बात कहता आ रहा है बावजूद इसके अब भी ऐसे लाखों करदाता है जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नही कराया है जिसके बाद अब आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को आखिरी चेतवानी दी है

Vishal Rana
Edited By: Vishal Rana

आयकर विभाग लगातार करदाताओं से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की बात कहता आ रहा है बावजूद इसके अब भी ऐसे लाखों करदाता है जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नही कराया है जिसके बाद अब आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को आखिरी चेतवानी देते हुए कहा कि, जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नही कराया है तो तत्काल करा ले नहीं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

इसको लेकर आयकर विभाग ने 4 महीने का समय करदाताओं को दिया है। बता दे, आज के समय में किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है और अब ज्यादातर लोन के लिए आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होना जरुरी हो गया है जिसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते है। पैन कार्ड आज के समय में हमारे लिए काफी अहम दस्तावेज हो गया है इसके बिना आप अपना बैंक में खाता भी नही खुलवा सकते है।

ऐसे में हर किसी के पास पैन कार्ड होना बेहद जरुरी है। लेट फीस का भुगतान करके करदाता ऑनलाइन मिनटों में पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आखिरी बार चेतवानी देते हुए आयकर विभाग ने करदाताओं को 31 मार्च 2023 तक का समय अपने पैन को आधार ले लिंक करने का समय दिया है। इससे पहले 1 जुलाई 2022 तक आयकर विभाग ने करदाताओं को ऐसा करने के लिए कहा था।

लेकिन बावजूद इसके काफी सारे करदाताओं ने इसको नजरअंदाज कर दिया जिसके बाद अब एक फिर से आयकर विभाग करदाताओं को आखिरी मौका दे रही है जिससे ऐसे करदाता 1000 रुपये की पैनल्टी के साथ ऑनलाइन अपना पैन आधार से लिंक कर सकते है। अगर इसके बाद भी करदाता अपना पैन आधार से लिंक नही करते है तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन रद्द कर दिया जायेगा। इसके बाद आपका पैन किसी काम का नही रहेगा।

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12 December 2022, 12:23 PM IST

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