वित्त वर्ष 2021-22 के फॉर्म के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा के लिए केवल एक सप्ताह शेष है। बताते चले, सरकार इस बार रिटर्न दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने के मुड में नहीं है। इसलिए अगर आपने 31 जुलाई से पहले आईटीआर दाखिल नहीं किया तो आपको 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ऑनलाइन फॉर्म भरकर आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है। अलग-अलग तरह के करदाताओं के लिए अलग-अलग फॉर्म्स दिए गए है। इन फर्म्स का निर्धारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से आयकरदाताओं के रिटर्न दाखिल करने के लिए जारी किया गया है।
इन लोगों को आईटीआर-1 फॉर्म को भरकर अपना रिटर्न दाखिल करना होगा...
1.ऐसे सभी भारतीय नागरिक जिनकी एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होती है।
2.ऐसे सभी लोग जिनकी आमदनी वेतन से होती है।
3.ऐसे सभी लोग जिन्हें एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन, कृषि (5000 रुपये प्रति महीने) बचत खातों से ब्याज, जमा से ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड, बढ़े हुए मुआवजा पर आय या जीवनसाथी से किसी भी तरह की आमदनी होती है उन्हें आईटीआर 1 फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। First Updated : Monday, 25 July 2022