नजदीक है ITR Filing Deadline, भरने से पहले जानिए ये बड़ी बात!
इनकम टैक्स रिटर्न करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दे, वित्त वर्ष 2021-22 के Income Tax Return) भरने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। 31 जुलाई आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है।
इनकम टैक्स रिटर्न करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दे, वित्त वर्ष 2021-22 के Income Tax Return) भरने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। 31 जुलाई आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। बावजूद इसके अभी लाखों लोगों ने अपना आईटीआर नहीं फाइल किया है। लोग इसको फाइल करने में देरी इसलिए करते है, क्योंकि हर साल इसकी डेडलाइन बढ़ती है।
हालांकि ऐसा जरुरी नही है कि इस बार भी डेडलाइन बढ़े। आगर डेडलाइन नही बढ़ती है तो यह आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। इसको लेकर इनकम टैक्स विभाग भी लोगों को अलग-अलग माध्यम से आईटीआर फाइल करने को याद दिलाता है।
विलंबित रिटर्न कैसे दाखिल करें?
विलंबित रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया नियत तारीख को या उससे पहले रिटर्न दाखिल करने के समान ही है। मुख्य अंतर यह होगा कि लागू आईटीआर फॉर्म भरते समय संबंधित बॉक्स में ड्रॉप-डाउन मेनू में आपको "धारा 139(4) के तहत दाखिल विवरणी" का चयन करना होगा। यह भी याद रखें कि यदि आप वित्त वर्ष 2021-22 (आयु 2022-23) के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, फिर आपको लागू आईटीआर भरने की जरूरत है, जैसा कि अधिसूचित किया गया है केवल वित्त वर्ष 2021-22 और किसी पिछले या बाद के वित्तीय वर्ष के लिए नहीं।
किराये से कमायें पैसों पर ऐसे बचाए टैक्स
आज के समय में लोग सैलरी के अलावा किराये से ज्यादा पैसा कमा रहे है। बहुते से लोग घर खरीदतें है और फिर उसको किरायें पर चढ़ाकर कमाई करते है। टैक्स को बचाने के लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ-ऑक्यूपाइड है या नही। बताते चले यदि आप एक से अधिक प्रॉपर्टी के मालिक है तो आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को सेल्फ-ऑक्यूपाइड के रूप में चुन सकतें है। क्योंकि सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से कोई इनकम नही मानी जाती है और आपके टैक्स भी बच जाता है।