बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को बड़ी राहत दी है। बुधवार को कोर्ट ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश को को रद्द कर दिया। इस आदेश में महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में जॉनसनएंड जॉनसन बेबी पाउडर को बेचने और बिक्री पर रोक लगा दी थी।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया था। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को अब रद्द कर दिया है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी ढिगे की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, एफडीए की कार्रवाई अनुचित और न्यायसंगत नहीं है।
जॉनसन एंड जॉनसन ने की थी अपील
महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपली की थी। जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट सरकार के आदेश प्रोडक्शन, बिक्री और वितरण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कंपनी को बेबी पाउडर बनाने, बेचने और वितरण करने की अनुमति दे दी।
क्यों लगाई थी रोक
जॉनसन एंड जॉसन बेबी पाउडर के सैंपल लिए गए थे। ये सैंपल मुलुड, मुंबई, पुणे और नासिक से लिए गए थे। जांच में पाउडर के सैंपल क्वालिटी में खराब निलके। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया था। .
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