Pan Aadhaar Link : बस 4 दिन और जल्द करा लें पैन-आधार लिंक, 31 मार्च के बाद लगेगा 10 हजार का जुर्माना

अगर समय रहते आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो 31 मार्च के बाद यह रद्द हो जाएगा।

अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसे से जुड़े काम में गआ रुकावट न आए तो जल्द ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें। 31 मार्च 2023 पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने इससे पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

आपको बता दें कि अगर समय रहते आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो 31 मार्च के बाद यह रद्द हो जाएगा। पैन कार्ड होल्डर्स को बाद में 10 हजार का भुगतान करके इसे लिंक करना पड़ेगा।

ये होगा नुकसान

पैन कार्ड होल्डर्स ने 31 मार्च से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो उन्हें कई तरह की परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहक अगर समय रहते पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 31 मार्च ते बाद यह किसी काम का नहीं रहेगा यानी आपको पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।

इसके बाद आप पैसे के जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसा न करने से अगले महीने से बैंक अकाउंट खुलवाने, म्यूचुअल फंड और स्टॉक जैसे काम नहीं कर पाएंगे।

10 हजार का जुर्माना

31 मार्च से पहले पैन-आधार लिंक न करने से आपको जुर्माना लगेगा। यानी अगर आप 31 मार्च के बाद पैन कार्ड का पैसे से जुड़े काम में उपयोग करते हैं तो आपको पूरे 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के अंतर्गत आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर समयसीमा से पहले आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया तो आपको सिर्फ 1000 रुपये का लेट फाइन देना होगा।

SMS से ऐसे करें लिंक

पैन कार्ड होल्डर्स एसएमएस के माध्यम से भी अपने पैन को आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। आप दो नंबर के माध्यम से अपने पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं। यानी आप NSDL और UTIITL पर अपनी डिटेल भेज कर पैन-आधार लिंक कर सकते हैं।

• सबसे पहले एसएमएस में UIDPAN लिखें।

• स्पेस दें और 12 अंकों का आधार नंबर लिखें।

• फिर स्पेस देने के बाद अपना मोबाइल नंबर लिखें।

• इसके बाद NSDL के लिए 567678 और UTIITL के लिए 561661 पर मैसेज सेंड कर दें।

पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक

• पैन-आधार लिंक है या नहीं इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

• इसके बाद आपको लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

• इसके बाद आपको पूछे गए पैन कार्ड के नंबर और आधार नंबर को भरना होगा।

• इसके बाद व्यू आधार लिखा होगा उस पर क्लिक करें।

• इसके बाद आपको आधार लिंक है या नहीं वहां पर लिखा आ जाएगा। जिसके बाद अगर लिंक है तो अच्छी बात है और नहीं लिंक है तो आपको पैन-आधार लिंक करना होगा।

ऑनलाइन ऐसे करें पैन-आधार लिंक

• सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.com पर जाना होगा।

• इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।

• इसके बाद एक नई विंडो ऑपन हो जाएगी।

• इस विंडो में पूछे गए अपने पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर को भरें।

• फिर I Validate My Aadhaar Details पर क्लिक करें।

• इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।

• OTP को भरें और Validate पर क्लिक करें।

• लास्ट दी गई पेमेंट को भरें और भुगतान करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

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27 March 2023, 04:39 PM IST

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