RBI के नए नियम से ग्राहकों को मिली बड़ी राहत, जानिए बैंक लॉकर्स से जुड़े नए नियम
अगर आपने भी किसी बैंक के लॉकर में अपने गाढ़ी कमाई जमा कर रखी है तो हमारी ये खबर आपके लिए है। जी हां, बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर एग्रीमेंट नवीनीकरण की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है और इसके लिए सभी बैंकों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। चलिए आपको इस बारे में जरा विस्तार से बताते हैं।
अगर आपने भी किसी बैंक के लॉकर में अपने गाढ़ी कमाई जमा कर रखी है तो हमारी ये खबर आपके लिए है। जी हां, बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर एग्रीमेंट नवीनीकरण की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है और इसके लिए सभी बैंकों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। चलिए आपको इस बारे में जरा विस्तार से बताते हैं।
31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाई गई नवीनीकरण एग्रीमेंट की समय-सीमा
दरअसल, RBI ने बड़ी संख्या में लॉकर ग्राहकों द्वारा शिकायत मिलने के बाद बड़ा कदम उठाते हुए बैंकों के नवीनीकरण एग्रीमेंट का समय दिसंबर के आखिर तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2021 के अगस्त माह में आरबीआईने बैंकों को बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले सभी बदलावों के साथ मौजूदा लॉकर धारकों के साथ 1 जनवरी, 2023 तक समझौता करने की बात कही थ। वहीं अब ये समय-सीमा ग्राहकों की असुविधा को देखते हुए 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।
इस बाबत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि हमने ऐसा पाया है कि अभी तक बड़ी संख्या में लॉकर ग्राहकों ने संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और वहीं कुछ मामलों में बैंकों ने भी ग्राहकों को ऐसा करने के लिए सूचित नहीं किया है। ऐसे में आरबीआई ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वो अप्रैल के आखिर तक लॉकरधारकों को इस बारे में सूचित कर दें और साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि 30 जूनतक 50 फीसदी और 30 सितंबर तक 75% लॉकरधारक संशोधित समझौते पर जरूर हस्ताक्षर कर लें।
आरबीआई ने फ्रीज लॉकर को तुरंत खोलने का निर्देश किया जारी
वहीं आरबीआई ने एक जनवरी 2023 तक समझौता नहीं होने के चलते ग्राहको के फ्रीज किए गए लॉकर्स को भी फिर से चालू करने के आदेश दिए हैं। इस बारे में RBI ने सीधे तौर पर बैंको को आदेश दिया है कि अगर नए नियम के किसी ग्राहक को नुकसान होता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी बैंक की होगी और फिर इसके लिए उसे ग्राहक को मुआवजा भी देना होगा।