नए इनकम टैक्स सिस्टम को पॉपुलर बनाने के लिए आम बजट में होगी खास घोषणाएं

1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली है इस बजट से आम जनता काफी आस लगाए बैठी है वहीं टैक्सपियर्स के लिए भी इस बार सरकार खुशियां लेकर आ सकती है। साल 2020 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए नई इनकम टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी जो फिसड्डी साबित हुई थी।

calender

1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली है इस बजट से आम जनता काफी आस लगाए बैठी है वहीं टैक्सपियर्स के लिए भी इस बार सरकार खुशियां लेकर आ सकती है। साल 2020 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए नई इनकम टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी जो फिसड्डी साबित हुई थी। अभी तक नए इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा 5 लाख से भी कम टैक्सपेयर्स ने टैक्स भरा है।

जिसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार के बजट में नए इनकम टैक्स को पॉपुलर बनाने के लिए वित्त मंत्री कई घोषणाएं कर सकती है। दो साल के बाद भी नए टैक्स स्लैब को टैक्सपियर्स का बेहद ठंडा रिस्पांस मिला है जिसके बाद अब सरकार ने इसमे कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर्स टैक्स छूट और डिड्क्शन का लाभ लेना का इच्छुक नहीं होता है तो वह नई टैक्स व्यवस्था के विकल्प को चुन सकता था।

जिसके तहत उसको अब तक 2.50 लाख से लेकर 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता था इसके अलावा 5 से 7.50 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी, 10 लाख से 12.50 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी, 12.50 से 15 लाख की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय वाले लोगों को अब तक 30 फीसदी तक का टैक्स देना पड़ रहा था।

वहीं अगर इस बार के बजट में सरकार नई टैक्स व्यवस्था में छूट देती है तो 2.50 की सलाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो अभी तक 5 फीसदी तक का टैक्स दे रहे थे। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में छूट मिलने के बाद 5 लाख से 7.50 लाख रुपये की आय वालों को 5 फीसदी टैक्स ही देना होगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिक्शन का फायदा टैक्सपेयर्स को मिलने की संभावना है। First Updated : Monday, 23 January 2023