31 दिसंबर से पहले नहीं भरा टैक्स तो होगी बड़ी परेशानी

31 दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है। इसके साथ ही इनकम टैक्स भरने के लिए आपको पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं।

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

तीन दिन बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। देश में सभी नए साल का स्वागत करने को तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ नए वर्ष धूम है। लेकिन सेलिब्रेशन में आप कुछ भूल तो नहीं गए हैं। आपको बता दें कि अगर आप किसी भी तरह का टैक्स भरते हैं तो वो जाइए अलर्ट। दरअसल 31 दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है। इसके साथ ही इनकम टैक्स भरने के लिए आपको पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तीन दिन के अंदर आपने आयकर रिर्टन नहीं भरा तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

1. आयकर रिटर्न में संशोधन

सन् 2021-22 के लिए इनकम टैक्स भरते समय आपसे कोईइ गलती हो गई है तो आप इसे 31 दिसंबर से पहले ठीक सकते हैं। 31 दिसंबर को आपको संशोधित रिटर्न भरना होगा। आपको बता दें कि अगर आपने इस गलती में सुधार नहीं किया तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

2. एडवांस टैक्स की किस्त

अगर आप एडवांस टैक्स भरते हैं और अब तक आपने नहीं भरा है तो आपके पास एक आखिरी मौका है। 31 दिसंबर से पहले आप अपने एडवांस टैक्स को भर सकते हैं।

3. विलंब शुल्क के साथ इनकम टैक्स रिटर्न

आपने अब तक वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स नहीं भरा है तो आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। आपको बता दें कि इस टैक्स को भरने के लिए आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपकी आय 5 लाख रूपए से कम है, तो आपको 1 हजार रूपए की लेट फीस भरनी पड़ेगी।

4 GST-9 फाइल करना

GST-9 ऐसे लोगों के लिए होता है जिनका सालाना टर्नओवर 5 लाख करोड़ रूपए से अधिक होता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GST-9 फाइल का आखिरी मौका है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक आप GST भर सकते हैं।

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29 December 2022, 11:32 AM IST

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