1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के नियमों में हो जाएंगे ये बदलाव
1 जुलाई से आपके क्रेडिट कार्ड के संबंध में नए नियम लागू होंगे। जिनमें आपके कार्ड जारी करने, बिलिंग और बंद करने के संबंध में नियम शामिल हैं।
1 जुलाई से आपके क्रेडिट कार्ड के संबंध में नए नियम लागू होंगे। जिनमें आपके कार्ड जारी करने, बिलिंग और बंद करने के संबंध में नियम शामिल हैं। नए क्रेडिट कार्ड नियम अनुसूचित बैंक (भुगतान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर) और भारत में संचालित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे। केंद्रीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचरण) निर्देश, 2022 के तहत निर्देश जारी किए हैं।
नए क्रेडिट कार्ड नियमों के तहत, आरबीआई ने कार्ड जारी करने, बिलिंग और बंद करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने अपने नए क्रेडिट कार्ड नियमों में अनचाहे क्रेडिट कार्ड जारी करने पर सख्ती से रोक लगा दी है। "यदि कोई अवांछित कार्ड जारी किया जाता है / मौजूदा कार्ड को प्राप्तकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना अपग्रेड और सक्रिय किया जाता है और बाद वाले को उसी के लिए बिल किया जाता है, तो कार्ड जारीकर्ता न केवल शुल्क को उलट देगा, बल्कि बिना किसी विलंब के जुर्माना भी देगा।
आरबीआई ने कहा, प्राप्तकर्ता को शुल्कों के मूल्य से दुगना राशि उलट दी गई है। इसके अलावा, जिस व्यक्ति के तहत क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है, वह आरबीआई लोकपाल से भी संपर्क कर सकता है जो कार्ड जारीकर्ता द्वारा देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगा। अवांछित कार्ड के प्राप्तकर्ता को क्रेडिट कार्ड निःशुल्क जारी करते समय कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं होगा।