1 July 2022 से बदले ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर, जुर्माना होगा डबल
1 July 2022 से बदले ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर, जुर्माना होगा डबल
1 जुलाई से कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा. टैक्स नियमों, स्टॉक मार्केट और श्रम कानूनों से जुड़े बदलाव एक जुलाई से लागू हो रहे हैं. ये बदलाव किसी न किसी तरह से आपको प्रभावित कर सकते हैं
1 जुलाई से कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा. टैक्स नियमों, स्टॉक मार्केट और श्रम कानूनों से जुड़े बदलाव एक जुलाई से लागू हो रहे हैं. ये बदलाव किसी न किसी तरह से आपको प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए इनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए. आइए जानते हैं कि एक जुलाई से कौन-से बदलाव होने जा रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानि क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजिबल टोकन के ट्रांसफर पर किए जाने भुगतान पर 1 फीसदी टीडीएस लगाने का ऐलान किया था. 10,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस (TDS) का भुगतान करना होगा जो शुक्रवार 1 जुलाई, 2022 से लागू हो रहा है.
क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर के समय अगर खरीदार के पास पैन नहीं है तो 20 फीसदी के दर से टैक्स का भुगतान करना होगा. और अगर खरीदार ने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो 5 फीसदी के दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा. इसके अलावा डॉक्टर्स और सोशल मीडिया Influencers को नये TDS नियम के मुताबिक 10 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा. जो भी डॉक्टर्स और सोशल मीडिया Influencers सेल्स प्रोमोशन करने के लिए कंपनी से 20,000 रुपये से ज्यादा का बेनेफिट हासिल करते हैं उन्हें 10 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा. सीबीडीटी के मुताबिक अगर बेनेफिट का वैल्यू 20,000 रुपये से कम है तो कोई टीडीएस नहीं चुकाना होगा.
First Updated : Friday, 01 July 2022