इनकम टैक्स भरने वालों को अब नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ
इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को अब केंद्र की अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है।
इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को अब केंद्र की अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। जिसके बाद इनकम टैक्स भरने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस संबध में वित्त मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसको 1 अक्टूबर मे लागू किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा, जो लोग इनकम टैक्स भरते है वे अब 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि, जिन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनकम टैक्स की देनदारी बनती है तो ऐसे लोगों को टेक्सपेयर माना जाएगा।
अगर उठाते है योजना का लाभ तो बंद हो जाएगा अकाउंट
सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भरने के बाद भी अटल पेशन योजना का लाभ उठाता है तो पता चलने पर उसके अटल पेंशन योजना के अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद उन लोगों को खाता बंद होने की तारीख से पहले ही जो पेंशन के पैसे जमा होंगे वो दे दिए जाएंगे। सरकारी नियमों के अनुसार 18 से 40 साल तक के व्यक्ति इस अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जो लोग इस योजना से जुड़ चुके है या अगले महिने की 30 सितंबर तक जुड़ जाते है तो अलगा ऑर्डर आने तक वह स्कीम का लाभ उठा सकते है। उनके ऊपर स्कीम में हुए नए बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। अटल पेंशन योजना को पीएफआरडीए मैनेज करती है। यह सरकार की गारंटी वाली पेंशन योजना है जिसके तहत पेंशन दी जाती है। लाभार्थी किसी भी बैंक या डाकघर के माध्यम इस योजना का लाभ उठा सकते है।