2000 Rupee Note: 2000 के नोटों को बैंकों में जमा कराने से पहले, जानिए SBI, HDFC और ICICI बैंकों के यह खास नियम
आरबीआई (RBI) ने 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में 2 हज़ार के नोटों को बैंक में जाकर बदलने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी बैंकों में नोट एक्सचेंज करने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल अब भी घूम रहें हैं।
हाइलाइट
- आरबीआई (RBI) ने 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में 2 हज़ार के नोटों को बैंक में जाकर बदलने के निर्देश दिए थे।
2000 Rupee Note Exchange Rule: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई (RBI) द्वारा 2000 हज़ार के नोट वापस लेने की घोषणा के बाद 23 मई 2023 से सभी बैंकों में नोटों को एक्सचेंज करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। आरबीआई (RBI) ने 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में 2 हज़ार के नोटों को बैंक में जाकर बदलने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी बैंकों में नोट एक्सचेंज करने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल अब भी घूम रहें हैं। जिसकी पूरी जानकारी लेकर हम आपके लिए लाएं हैं।
* भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
एसबीआई (SBI) बैंक ने जानकारी देते हुए बताया की (SBI) के किसी भी ब्रांच में एक बार में 20 हज़ार रुपए तक के 2 हज़ार के नोटों को बदलने के लिए लोगों को बैंक में किसी भी प्रकार का पहचान पत्र या कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा।
* एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
एचडीएफसी बैंक में लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने खाते में 2000 के नोटों को बदली करा सकते हैं, एक बार में केवल 20 हज़ार रुपए तक के 2 हज़ार नोटों को बदली किया जा सकता है।
* आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी ब्रांच या फिर कैश डिपॉज़िट मशीन में लोग अपने 2000 के नोटों को जमा करा सकते हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक आईसीआईसीआई बैंक की डोर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस बैंक में 2000 के नोटों को जमा करने की कोई लिमिट अभी तक फिक्स नहीं की गयी है, इसी के साथ ही 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा।