Bank Licence: आरबीआई ने इन 2 बैंकों का किया लाइसेंस रद्द, कई लोगों के डूब सकते हैं पैसे
Bank Licence Cancelled: भारतीय रिजर्व बैंक ने दो सरकारी बैंकों का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया है. RBI के इस फैसले के बाद दोनों सहकारी बैंकों का परिचालन पूरी तरह से निलंबित हो गया है. हालांकि RBI के इस फैसले ने कई लोगों को परेशानी में डाल दिया है.
RBI canceled Bank Licence: भारतीय केंद्रीय बैंक देश के बैंकिंग जगत का नियामक है. केंद्रीय बैंक अपने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को देखते हुए विभिन्न बैंकों की कार्यप्रणाली की देखरेख करता है. बैंक अक्सर कई मामलों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई की निशाने पर आते रहते हैं. इस बीच दो सहकारी बैंक इस वक्त 2 बैंक RBI के शिकार बन गए है जिनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है.
इन दोनों बैंकों पर होगी कार्रवाई-
RBI ने मंगलवार को अपना बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं. इन दोनों बैंकों में से एक कर्नाटक के तुमकुर में स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक है और एक महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर बैंक शामिल है. भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि, इन दोनों बैंकों के पास परिचालन करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है और अब कमाई की संभावनाएं भी नहीं बची है जिस कारण उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.
इन लोगों के डूब सकते हैं पैसे-
आरबीआई ने बताया कि, हरिहरेश्वर बैंक का कारोबार बंद करने का आदेश 11 जुलाई से लागू कर दिया गया है.आपको बता दें कि जिन ग्राहको के 5 लाख रुपये से ज्यादा रुपये इस बैंक में डिपॉजिट हैं तो उसके पैसे डूब सकते हैं क्योंकि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के पास 5 लाख रुपये की रकम बीमा होती है.अगर जिन ग्राहकों के 5 लाख रुपये इस बैंक में जमा है तो उनके पैसे सुरक्षित हैं.
इन ग्राहकों को मिल सकते हैं पैसे-
आरबीआई के अनुसार हरिश्वेर सहकारी बैंक के 99.96 फीसदी डिपॉजिटर्स को डीआईसीजीसी से उनका सारा पैसा मिल जाएगा. वहीं श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के मामले में लगभग 97.82 प्रतिशत डिपॉजिटर्स को डीआईसीजीसी से पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. आपको बता दें कि फिलहाल इन बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है. जिसके बाद बैंक ग्राहको से किसी ङी प्रकार का डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं.