Budget 2025: सरकार पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल, पुरानी धाराओं को हटाने की तैयारी

Budget 2025: बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक चलेगा. पहला भाग (31 जनवरी-13 फरवरी) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 2024-25 के लिए इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा.

Dimple Yadav
Edited By: Dimple Yadav

Budget 2025: सरकार बजट 2025 में नया इनकम टैक्स बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसका मतलब है कि देश का 64 साल पुराना इनकम टैक्स कानून बदल सकता है. इस नए बिल का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानून को सरल बनाना, उसे समझने में आसान बनाना और पृष्ठों की संख्या को लगभग 60 प्रतिशत तक घटाना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में बजट में यह घोषणा की थी कि छह महीने के भीतर 1961 के इनकम टैक्स कानून की व्यापक समीक्षा की जाएगी.

नया इनकम टैक्स बिल आएगा

सूत्रों के मुताबिक, नया इनकम टैक्स कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा. यह मौजूदा कानून में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक नया कानून होगा. वर्तमान में, विधि मंत्रालय इस कानून के ड्राफ्ट पर काम कर रहा है और इसे बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किया जा सकता है. बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक चलेगा.

समिति का गठन

इनकम टैक्स कानून की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने एक समिति बनाई थी, जो इस कानून को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने पर काम करेगी. इसके अलावा, 22 उप-समितियां भी बनाई गई हैं, जो विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही हैं. इसके परिणामस्वरूप, करदाताओं को अधिक स्पष्टता और निश्चितता मिलेगी, जिससे विवाद और मुकदमेबाजी में कमी आएगी.

टैक्स में कटौती

सूत्रों का कहना है कि कानून में पुराने और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा और प्रावधानों की संख्या में भी कमी की जाएगी. वर्तमान में, इस कानून में लगभग 298 धाराएं और 23 अध्याय हैं. सरकार का लक्ष्य है कि टैक्स की मात्रा में लगभग 60 प्रतिशत की कमी की जाए. सीतारमण ने यह भी कहा था कि इस समीक्षा से करदाताओं को अधिक समझ और स्पष्टता मिलेगी और इससे मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी.

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18 January 2025, 06:09 PM IST

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