Windfall Tax : केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, महीने में दूसरी बार किया बदलाव
Domestic Crude Oil : सरकार ने डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. नई दरें शनिवार 16 सितंबर से प्रभावी होंगे.
Windfall Tax Hike : केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर लगने वाले टैक्स में एक बार फिर संसोधन किया है. सरकार ने डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. यह अब 6,700 पर टन से बढ़कर 10,000 प्रति टन कर दिया है. दूसरी ओर सरकार ने डीजल एक्सपोर्ट पर शुल्क पहले 6 रुपये प्रति लीटर घटाकर 5.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. वहीं सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर की जगह 3.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इससे कई तेल कंपनियों को लाभ होगा.
आज से नए रेट होंगे प्रभावी
केंद्र सरकार द्वारा विंडफॉल, एटीएफ और डीजल एक्सपोर्ट दरों में किेए गए बदलाव शनिवार 16 सितंबर से प्रभावी होंगे. इससे पहले सरकार ने 2 सितंबर, 2023 को विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया था. यानी एक ही महीने में बदलाव किया गया है. दो सितंबर को विंडफॉल टैक्स में कटौती की थी. सरकार ने घरेलू लेवल पर कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स को 7,100 रुपये प्रति टन से घटाकर 6,700 रुपये प्रति लीटर कर दिया था.
विंडफॉल टैक्स कब से हु्आ लागू
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2022 को कच्चे तेल की ब्रिकी पर विंडफॉल टैक्स स्थानीय रूप से लगाया था. आपको बता दें कि ये टैक्स किसी खास कंपनियों या कारोबार को हुए अत्प्रयाशित बढ़े लाभ पर लगाई गई सबसे अधिक टैक्स की दरें हैं. इस दौरान सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया था. भारत के अलावा इटली, यूके ऐर जर्मनी समेत कई देशों ने पहले ही विंडफॉल टैक्स लगाया था.