भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को ₹2,000 के नोटों को चलन से वापस ले लिया। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से 30 सितंबर, 2023 तक ₹2,000 के नोटों के लिए जमा और विनिमय की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें। कानूनी निविदा बने रहने के लिए एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर तक उपलब्ध की गई है। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा (सर्कुलेशन) बने रहेंगे।
RBI का कहना है कि लोग दो हजार रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी।
आरबीआई ने साल 2018-2019 में ही दो हजार के नोटों की छपाई करना बंद कर दी थी। इसके साथ, मार्च 2017 से पहले जारी किए गए ₹2,000 मूल्यवर्ग के नोटों में से लगभग 89 प्रतिशत के बारे में कहा जाता है कि वे 4-5 साल के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं।
यह फैसला केंद्रीय बैंक की 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत लिया गया है। लोग अपने बैंक खातों में ₹2000 के नोट जमा कर सकते हैं और/या किसी भी बैंक शाखा में उन्हें अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं। बैंक खातों में जमा सामान्य तरीके से किया जा सकता है, यानी बिना किसी प्रतिबंध के और मौजूदा निर्देशों और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन है। First Updated : Friday, 19 May 2023