राजस्थान के दुकानदारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब प्रदेश के सीकर में लाइसेंस के बिना सिगरेट, बीड़ी और गुटखा आदि नहीं बेचने पर पाबंदी होगी। यह फैसला नगर परिषद के द्वारा लिया गया है। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास इन्हें बेचने और खरीदने पर भी रोक होगी।
नगर परिषद ने यह भी कहा कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं तंबाकू प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदारों को नगर परिषद के बाकी क्षेत्र में भी नगर परिषद में पंजीकरण करवाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा।
राजस्थान का सीकर पहला शहर बन गया है। जिसने तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है। बता दें नगर परिषद ने लाइसेंस फीस फाइनल भी तय कर दी है। दो दिन पहले पहला लाइसेंस जारी किया गया था। तंबाकू उत्पादों के थोक विक्रेता साल में 25,000 रुपये, स्थायी दुकानों को सालाना 4,800 रुपये और सड़क किनारे विक्रेता को सालाना 2400 रुपये लाइसेंस शुल्क के रूप में देने होंगे।
नगर परिषद ने लाइसेंस के बिना सिगरेट, बीड़ी और गुटखा आदि नहीं बेचने पर पाबंदी इसलिए लगाई है, क्योंकि सीकर शिक्षा संस्थानों और कोचिंग सेंटरों का हब बन गया है। इसके देखते हुए ही नगर परिषद ने यह कदम उठाया है।
सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए सीकर में लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें नगर परिषद ने लाइसेंस चाहने वाले आवेदकों की पात्रता भी तय कर दी है। इसके तहत वो देश का निवासी होना चाहिए, उसकी दुकान शिक्षण संस्थान से 100 मीटर के बाहर दायरे में होनी चाहिए। उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। First Updated : Sunday, 28 May 2023