Debit-Credit Card : आरबीआई ने जारी किए नए नियम, ग्राहक कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे डेबिट-क्रेडिट कार्ड
RBI News : आरबीआई ने डेबिट, क्रेडिट औक प्रीपेड कार्ड को जारी करने के लिए नियमों को लेकर एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है. साथ ही यह भी कहा है कि कार्ड खास नेटवर्क के लिए जारी नहीं किया जाएगा.
RBI News : भारतीय रिजर्व ने ग्राहकों के हित के लिए अहम फैसला किया है. इस फैसले के तहत कस्टमर अब कहीं पर भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर पाएंगे. दरअसल आरबीआई ने डेबिट, क्रेडिट औक प्रीपेड कार्ड को जारी करने के लिए नियमों को लेकर एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है. साथ ही यह भी कहा है कि कार्ड खास नेटवर्क के लिए जारी नहीं किया जाएगा. इसे सभी नेटवर्क पर उपयोग करने की छूट होनी चाहिए. इस संबंध में आरबीआई के नए नियम अक्टूबर से लागू हो सकता है.
आरबीआई ने किए बदलाव
आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट व प्रीपेड कार्ड को जारी करने के लिए कार्ड्स नेटवक्र्स का कार्ड पेश करने वाले बैंकों या नॉन बैंकिंग संस्थाओं के जो समझौते हैं वो ग्राहकों के हक में नहीं है. इस संबंध ने आरबीआई ने स्टेकहोल्डर्स से 4 अगस्त 2023 तक सुझाव मांगा है.
आरबीआई के इस फैसले का उद्देश्य लेनदेन को सुविधाजनक बनाना है. अभी यह देखा जाता है कि कुछ क्रेडिट या डेबिट कार्ड कुछ जगहों नहीं चलते हैं. जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है और ऐसा मर्चेंट के साथ पेमेंट करते समय होता है.
रुपे कार्ड का बढ़ेगा इस्तेमाल
अकसर ऐसा भी देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ चुनिंदा दुकानदारों के साथ ही स्वैप हो सकते है. हर मर्चेंट सभी नेटवर्क को स्वीकार नहीं करता है तो कहीं वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड नहीं चलता है. आरबीआई के इस फैसले से रुपे कार्ड को बढ़ावा मिलेगा. आपको बता दें कि आरबीआई रुपये के अंतराष्ट्रीय को लेकर अंतर विभागीय समूह की रिपोर्ट का अध्ययन करेगा. आरबीआई ने रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. वहीं केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस रिपोर्ट के ऑफिशियली तौर पर उसका कोई लेना-देना नहीं है.