दिल्ली हाईकोर्ट से वोडाफोन आइडिया को लगा झटका, कोर्ट ने ट्राई के जुर्माने पर रोक लगाने से किया मना
दूरसंचार नियामक ट्राई ने वोडाफोन पर जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने ट्राई के इस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है।
Vodafone Penalty : दिल्ली हाईकोर्ट से दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को पुराने मामले में बड़ा झटना लगा है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने वोडाफोन पर जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने ट्राई के इस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। ट्राई ने कंपनी पर यह जुर्माना इंटर-कनेक्टिविटी से जुड़े प्रावधानों का सही ढ़ंग से पालन न करने को लेकर लगाया है।
तब वोडाफोन पर 1,050 करोड़ का जिर्माना लगाया गया था। कंपनी ने ट्राई के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर अदालत ने सुनवाई कर मामले में दखल न करने का निर्णय लिया है।
कोर्ट में हुई सुनवाई
वोडाफोन और ट्राई मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट के दखल देने से उसका टीडीसैट की सुनवाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसके कारण अदालत वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से दायर याचिका को खारिज करती है।
क्यों लगा था जुर्माना
ट्राई ने वोडाफोन की दो कंपनियों पर 1,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इन दो कंपनियों पर रिलायंस जियो इंफोकॉम को इंटर-कनेक्टिविटी सुविधा देने से मना करने की वजह से इस जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। बता दें वोडाफोन और जियो के बीच हुए इंटर-कनेक्टिविटी समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत यह सुविधा दी जानी थी, जिसका सही से पालन नहीं किया गया था।
कंपनी ने ट्राई के इस जुर्माने के खिलाफ 21, अक्टूबर, 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं ट्राई ने 2016 में वोडाफोन की दोनों कंपनियों पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। जिसके बाद 29 सितंबर, 2021 केंद्र सरकार ने को वोडाफोन की इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया था।