Flight Crew Rules : देश में रोजाना हजारों की संख्या में यात्री सफर करते हैं. यात्रियों को किसी तरह की समस्या न हो इसलिए फ्लाइट के क्रू मेंबर्स पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी पूरी करते हैं. अब विमानन क्षेत्र नियामक डीजीसीए (DGCA) ने फ्लाइट क्रू के नियमों में बदलाव किया है. डीजीसीए ने कर्मचारियों की ड्यूटी टाइम, शिफ्ट, नाईट ड्यूटी और वीकली रेस्ट में बदलाव किया है. सोमवार 8 जनवरी को को इस संबंध में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियम (FDTL) की घोषणा की गई. नए नियम के तहत फ्लाइट क्रू का वीकली रेस्ट बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है. इसके अलावा नाईट लैंडिंग की संख्या भी अभी से 6 से घटाकर 2 कर दी गई है.
डीजीसीएस के अनुसार नए नियम से फ्लाइट क्रू को अधिक आराम दिया जा सकेगा. साथ ही विमानों की सुरक्षा को भी बढ़ाया जाएगा. नए निमय जून, 2024 से प्रभावी होंगे. डीजीसीए ने पायलट रोस्टर और एयरलाइन ऑपरेटर्स से मिली अलग रिपोर्ट्स के आधार पर नए नियम बनाए हैं. नए रूल्स के तहत फ्लाइट ड्यूटी पीरियड, वीकली रेस्ट पीरियड, नाईट ड्यूटी, फ्लाइट ड्यूटी पीरियड एक्सटेंशन अब पहले से अलग होंगे. डीजीसीए ने कहा कि अमेरिका के एफएए और यूरोपियन यूनियन के ईएएसए द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नियमों पर विचार किया गया.
फ्लाइट क्रू के लिए वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है. वहीं रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक माना जाएगा. फिलहाल रात परिभाषा को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक माना जाता है. इसके अलावा अधिकतम फ्लाइट ड्यूटी पीरियड को 10 घंटे से कम करके 8 घंटे कर दिया गया है. First Updated : Tuesday, 09 January 2024