GST Rule Change : भारत सरकार ने जीएसटी नियमों में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है. अब 5 करोड़ रुपसे से अधिक का व्यापार करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. नए नियम के अनुसार 50,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के सामान को एक राज्य दूसरे राज्य ले जाने के लिए कारोबारियों को ई-ने बिल की जरूरत होती है. इसलिए अब बिना ई-चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं किया जा सकेगा. जानकारी के अनुसार नया नियम 1 मार्च, 2024 से लागू होगा. नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने जीएसटी टैक्सपेयर्स को यह आदेश दिया है. यह नियम सिर्फ ई-चालान के पात्र टैक्सपेयर्स के लिए लागू होगा. अन्य ट्रांजेक्शन के लिए ई-वे बिल जनरेट करने के लिए ई-चालान की जरूरचत नहीं होती है.