EOW (आर्थिक अपराध शाखा) ने बुधवार को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन के साथ-साथ दीपक गुप्ता सुरेश जैन और श्वेतांक जैन समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है। इसमें शामिल सभी सदस्यों के खिलाफ आठ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इन आपराधिक धोखाधड़ी मामले के तहत अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी पर आईपीसी की धारा 409, ( लोक सेवक व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करना), धारा 420 ( धोखाधड़ी बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), धारा 467 ( बहुमूल्य सुरक्षा, वसीयत आदि का जालसाजी) और 120B (आपराधिक साजिश) के साथ अन्य धाराओं में शिकायत दर्ज किया गया है।
पिछले छह महीने के भीतर अशनीर ग्रोवर पर पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जनवरी में ग्रोवर पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जिसके बाद अशनीर ग्रोवर को भारतपे से बर्खास्त कर दिया गया था।
दिसंबर 2022 में दिल्ली बेस्ड फिनटेक यूनिकॉर्न ने अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यह मामला दिल्ली ईओडब्लू के पास 81.28 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत का दर्ज कराया गया था। जिसमें अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली पर आपराधिक उल्लंघन, धोखाधड़ी, साजिश, जालसाजी के साथ-साथ सबूत को नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया था। इसके अलावा भी भारतपे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों से 88.67 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली की बात की गई थी।. First Updated : Thursday, 11 May 2023