सिनेमाहॉल में फिल्म देखते हुए अब आपको मंहगा पॉपकॉर्न नहीं खरीदना पड़ेगा लेकिन अगर आप ऑनलाईन गेमिंग का शौक रखते हैं तो ये आपको मंहगा पड़ने वाला है. बता दें गेमिंग पर अब आपको 28 प्रतिशत जीएसटी अदा करना होगा.
सिनेमाघरों में मिलने वाले पॉपकॉर्न और समोसे पर अब जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की आज 11 जुलाई को हुई 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर फैसला ले लिया गया है.
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कुछ बड़े और फैसले भी लिए गए है. जिनमें दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (FSMP) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है. निजी कंपनियों की तरफ से प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर जीएसटी छूट पर भी निर्णय लिया है. First Updated : Tuesday, 11 July 2023