Gautam Adani के खिलाफ पिछले महीने अमेरिकी अदालत ने खोला था गिरफ्तारी वारंट 

अडानी रिश्वत मामला: अडानी के खिलाफ अभियोग और गिरफ्तारी वारंट को विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने को खोल दिया गया। अमेरिकी कानून के अनुसार, गिरफ्तारी वारंट अदालत द्वारा तब तक जारी किया जाता है जब तक कि इस बात की प्रबल संभावना न हो कि अभियुक्त स्वेच्छा से अदालत में उपस्थित होगा।

Lalit Sharma
Lalit Sharma

बिजनेस न्यूज. पिछले महीने न्यूयॉर्क की एक अदालत में अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट खोला गया था, जब उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। एक बड़े मीडिया हाऊस ने गिरफ्तारी वारंट का विवरण एक्सक्लूसिव तौर पर हासिल किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जज रॉबर्ट एम लेवी ने 31 अक्टूबर, 2024 को इसे खोलने का आदेश दिया था.

विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए अभियोग और गिरफ्तारी वारंट को खोला गया. न्यूयॉर्क (पूर्वी जिला) के अमेरिकी अटॉर्नी द्वारा आवेदन के बाद वारंट को खोला गया.अमेरिकी कानून के अनुसार, गिरफ्तारी वारंट अदालत द्वारा तब तक जारी किया जाता है जब तक कि इस बात की प्रबल संभावना न हो कि अभियुक्त स्वेच्छा से अदालत में उपस्थित होगा।

अडानी और उनके भतीजे पर गंभीर आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि अमेरिका में गिरफ़्तारी वारंट जारी हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अडानी को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा. अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी, उनके भतीजे और छह अन्य पर राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 265 मिलियन अमरीकी डालर (2,029 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने का आरोप लगाया है. कथित तौर पर रिश्वत 2020 और 2024 के बीच दी गई थी।

अडानी समूह ने जुटाए थे अरबों डालर

अमेरिकी अभियोक्ताओं ने दावा किया कि यह तथ्य अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया था, जिनसे अडानी समूह ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे. अडानी समूह को उम्मीद थी कि 20 वर्षों में वह संभावित रूप से 2 बिलियन डॉलर से अधिक का लाभ कमा सकता है.रिश्वतखोरी के आरोप भारतीय सरकारी अधिकारियों से जुड़े हैं, लेकिन अमेरिकी कानून उसे भ्रष्टाचार के मामलों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, अगर वे अमेरिकी निवेशकों या बाज़ारों से जुड़े हों। अडानी ने आरोपों को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि वह इस मामले से कानूनी तौर पर निपटेगा.

ग्राहक खोजने में करना पड़ा संघर्ष 

इस मामले का मुख्य कारण अडानी ग्रीन एनर्जी और एक अन्य अक्षय ऊर्जा कंपनी, एज़्योर पावर द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) को 12 गीगावाट सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति करने का अनुबंध है. हालांकि, SECI को उच्च कीमतों के कारण सौर ऊर्जा खरीदने के लिए ग्राहक खोजने में संघर्ष करना पड़ा.

265 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वत दी

यह महसूस करते हुए कि इससे SECI के साथ सौदा ख़तरे में पड़ सकता है, अडानी और एज़्योर ने राज्य के अधिकारियों को रिश्वत देने की साज़िश रची. अमेरिकी अभियोग के अनुसार, अडानी समूह ने राज्य डिस्कॉम के साथ अनुबंध हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के सरकारी अधिकारियों को 265 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वत दी.

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22 November 2024, 08:42 PM IST

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