GST Council Meet: ऑनलाइन गेम्स और कसीनो पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28 फीसदी GST

बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो और हॉर्स रेस पर 28 प्रतिशत कर को 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

GST Council Meet: जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की बुधवार को हुई 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो पर टैक्स की दर को लेकर फैसला होना था.

बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो और हॉर्स रेस पर 28 प्रतिशत कर को 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा. हालांकि इससे पहले राज्यों और केंद्र सरकार को अपने-अपने जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव करने होंगे. हालांकि, तीन राज्यों दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने 28 फीसदी की दर को रिव्यू करने की मांग बैठक में उठाई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद ब्रीफिंग में घोषणा करते हु्ए बताया कि “ काउंसिल ने सिफारिश की है कि कैसीनो में ऑनलाइन गेमिंग और कार्रवाई योग्य दावों पर आपूर्ति का मूल्यांकन खिलाड़ी द्वारा/या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को भुगतान या देय या जमा की गई राशि के आधार पर किया जा सकता है, दर्ज की गई राशि को छोड़कर खेलों में, पिछले खेलों की जीत पर दांव लगाया जाता है, न कि लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर."

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले की 6 महीने प्रतीक्षा करेगी, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा. सीतारमण ने कहा कि मानसून सत्र में सीजीएसटी कानून में संशोधन किया जाएगा. यह अधिनियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है.

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02 August 2023, 08:13 PM IST

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