GST काउंसिल की बैठक आज, इंश्योरेंस प्रीमियम से फूड ऑर्डर तक...क्या होगा महंगा और सस्ता?
GST काउंसिल अपनी बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स रेट्स को कम करने पर फैसला ले सकती है. इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर भी फैसला हो सकता है.
जीएसटी काउंसिल की बैठक आज राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. कई वस्तुओं पर टैक्स को कम किया जा सकता है तो कुछ चीटों पर टैक्स लगाया भी जा सकता है. बता दें कि मंत्रियों के समूह (GOM) ने कुल 148 वस्तुओं के रेट्स में फेरबदल का प्रस्ताव दिया है. सूत्रों के अनुसार कुछ ही वस्तुओं पर टैक्स में बदलाव पर आम सहमति बन सकती है.
GST काउंसिल आज अपनी बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Life and Health Insurance) पर टैक्स रेट्स को कम करने पर फैसला ले सकती है, लेकिन सिन प्रोडक्ट्स पर हाई रेट्स समेत बड़े-टिकट रेट्स को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है. जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में एविएशन इंडस्ट्री की लागत के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को माल और सेवा कर (GST) के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है.
ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर मिल सकती है छूट
स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्मों पर भी GST रेट्स को मौजूदा 18 प्रतिशत (ITC के साथ) से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का प्रस्ताव है. हालांकि, फिटमेंट कमेटी ने इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. सूत्रों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से पुरानी और पुरानी छोटी कारें और इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे.
इन चीजों पर बढ़ सकता है टैक्स
मंत्रिसमूह ने इस महीने की शुरुआत में परिषद को कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की अपनी सिफारिश पेश करने का फैसला लिया है. GST के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय टैक्स स्लैब जारी रहेगी और मंत्रिसमूह द्वारा केवल हानिकारक वस्तुओं के लिए 35 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब प्रस्तावित की गई है.
कपड़ों और जूतों पर जीएसटी का प्रस्ताव
- 1500 रुपये तक की लागत वाले तैयार कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
- 1500 रुपये से 10,000 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
- 10,000 रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत कर लगेगा.
- फिलहाल 1,000 रुपये तक के कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि इससे अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है.
- 15,000 रुपये से अधिक कीमत वाले जूतों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा.
- 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा.
इन चीजों पर भी जीएसटी रेट्स का प्रस्ताव
जीओएम ने 20 लीटर और उससे ज्यादा के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था. साथ ही, एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा.