Online Gaming पर लगे 28 फीसदी टैक्स पर 2 अगस्त को फैसला करेगी जीएसटी परिषद

जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के तौर-तरीकों पर फैसला होने वाला है.

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वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की अगली बैठक 2 अगस्त को होनी है. जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के तौर-तरीकों पर फैसला होने वाला है. यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जायेगी.

इस महीने की शुरुआत में अपनी 50वीं बैठक में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर अधिकतम 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया था. 

28 प्रतिशत टैक्स की हुई थी आलोचना

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार (27 जुलाई) को बताया कि जीएसटी परिषद इस बैठक में अंतिम निर्णय करेगी कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर कर ‘गेम’ की शुरुआत में लिए जाने वाले शुल्क पर लगाया जाए या फिर प्रत्येक दांव के आधार पर इसे लगाया जाए. दरअसल ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने जीएसटी परिषद के ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय की आलोचना की है.

इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी परिषद को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए. First Updated : Wednesday, 26 July 2023

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