GST Return : केंद्र सरकार ने छोटे दुकानदारों को दी सौगात, GST भरने में दी छूट
GST Return : वित्त मंत्रालय ने अब 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे टैक्सपेयर्स को फॉर्म GSTR-9 भरने से छूट दे दी है.
GST Return Form GSTR-9 : भारत सरकार ने देश के छोटे दुकानदारों को नए साल से पहले तोहफा दिया है. सरकार ने जीएसटी भरने में राहत दी है. वित्त मंत्रालय ने अब 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे टैक्सपेयर्स को फॉर्म GSTR-9 भरने से छूट दे दी है. यह फॉर्म जो लोग 2 करोड़ रुपये तक का बिजनेस करते थे उनको भरना पड़ता है, जिसमें सालाना रिटर्म फाइल करना पड़ता था. लेकिन अब उन्हें इस फॉर्म को भरने से मुक्ति मिल गई है.
वित्त मंत्रालय ने किया ट्वीट
केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक्स पोस्ट में इससे जुड़ी जानकारी दी. मंत्रालय ने लिखा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 5 साल में 65 फीसदी बढ़ी है. अप्रैल, 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई. वहीं जीएसटी के तहत पंजीकृत टैक्स भरने वालों की संख्या अब 1.40 करोड़ पहुंच गई है. जो कि अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी.
90 फीसदी लोग भर रहे टैक्स
वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी नियमों और प्रक्रियाओं बनाने के कारण लोग रिटर्न फाइल करने में आगे आए हैं. इस साल फाइलिंग मंथ के के आखिर तक 90 प्रतिशत लोग जीएसटीआर-3बी रिटर्न भर रहे हैं. जीएसटी लागू होने के कारण पहले वर्ष 2017-18 में यह आंकड़ा 68 फीसदी ही था.
1.60 लाख करोड़ के पार पहुंचा रिटर्न
सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था. इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे कई स्थानीय करों को शामिल किया गया था. अप्रैल, 2018 में जीएसटीआर-3बी फाइल करने वाली की संख्या 72,49 लाख से अप्रैल 2023 तक 1.13 करोड़ हो गई. नवंबर में मंथली जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा. मासिक सकल जीएसटी रिटर्न 1.60 करोड़ रुपये के पार कर गया है.