EV और यूज्ड कारों पर बढ़ेगा GST, पैकेज्ड पॉपकॉर्न पर अब 18% की सिफारिश

GST Council Meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार (21 दिसंबर) को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हो रही है. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जीएसटी काउंसिल ने EV सहित पुरानी और यूज्ड कार्स की बिक्री पर टैक्स की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दी.

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GST Council Meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार (21 दिसंबर) को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और पुरानी व इस्तेमाल की गई कारों की बिक्री पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दी. इसके अलावा, काउंसिल ने Autoclaved Aerated Concrete (ACC) पर 50% से ज्यादा फ्लाई ऐश होने पर 12% जीएसटी लगाने का फैसला लिया.

बैठक में अब तक लिए गए अन्य फैसले:

  • फोर्टिफाइड चावल कर्नल्स पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% किया गया.
  • पॉपकॉर्न, मसाले, नमक और चीनी पर अलग-अलग जीएसटी दरें तय की गईं.
  • पैक्ड और लेब पॉपकॉर्न, चीनी और कारमेल मिक्स पर 18% जीएसटी लगेगा.
  • इंश्योरेंस से जुड़ी चर्चा पर कोई सहमति नहीं बन पाई, इसे वापस GOM (Group of Ministers) के पास भेजा गया.
  • हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर टैक्स में कटौती का फैसला स्थगित कर दिया गया.

अभी तक GST काउंसिल में हुए ये फैसले

जीएसटी काउंसिल ने पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर कर को 12% से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दी है. इसका मतलब है कि यदि इन वाहनों को मार्जिन के साथ बेचा जाए या यदि किसी बिजनेस ने डिप्रिशिएशन का दावा किया हो, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा. इसके अलावा, जीएसटी काउंसिल ने इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों और छोटी पेट्रोल/डीजल कारों की बिक्री पर भी 18% जीएसटी लागू करने का फैसला लिया है. पहले इन पर 12% टैक्स था.

डिलीवरी ऐप्स के मामले पर कोई राहत नहीं

फूड डिलीवरी ऐप्स के मामले पर कोई राहत नहीं दी गई. काउंसिल ने इस पर चर्चा को टाल दिया और अभी भी 18% जीएसटी ही लागू रहेगा. फूड डिलीवरी ऐप्स ने 5% जीएसटी बिना आईटीसी (Input Tax Credit) के लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे मंज़ूरी नहीं मिली. First Updated : Saturday, 21 December 2024