GST Council Meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार (21 दिसंबर) को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और पुरानी व इस्तेमाल की गई कारों की बिक्री पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दी. इसके अलावा, काउंसिल ने Autoclaved Aerated Concrete (ACC) पर 50% से ज्यादा फ्लाई ऐश होने पर 12% जीएसटी लगाने का फैसला लिया.
जीएसटी काउंसिल ने पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर कर को 12% से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दी है. इसका मतलब है कि यदि इन वाहनों को मार्जिन के साथ बेचा जाए या यदि किसी बिजनेस ने डिप्रिशिएशन का दावा किया हो, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा. इसके अलावा, जीएसटी काउंसिल ने इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों और छोटी पेट्रोल/डीजल कारों की बिक्री पर भी 18% जीएसटी लागू करने का फैसला लिया है. पहले इन पर 12% टैक्स था.
फूड डिलीवरी ऐप्स के मामले पर कोई राहत नहीं दी गई. काउंसिल ने इस पर चर्चा को टाल दिया और अभी भी 18% जीएसटी ही लागू रहेगा. फूड डिलीवरी ऐप्स ने 5% जीएसटी बिना आईटीसी (Input Tax Credit) के लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे मंज़ूरी नहीं मिली. First Updated : Saturday, 21 December 2024