रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार 19 मई को एक ऐसा फैसला लिया, जिससे देश में चर्चाएं तेज हो गई। आरबीआई ने मौजूदा समय में चलन में 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान कर किया। आरबीआई ने देश की जनता से कहा कि वो 23 मई, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक 2 हजार के नोटों को अकाउंट में जमा करवा दें। या फिर बैंक जाकर न नोटों को बदल लें।
आरबीआई ने बैंकों को इन नोटों को जारी करने पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। यानी दो हजार के नोट से लोग सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी पैसों से जुड़ा भुगतान करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो हजार को लेकर जारी किए अपने सर्कुलर में ये तो कहा है कि 30 सितंबर तक इन नोटों को बदल लें। लेकिन इस सर्कुलर में यह नहीं बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति समय सीमा पर नोट बैंक में जमा नहीं कर पाता है तो क्या होगा।
सूत्रों के अनुसार ऐसे में 2000 के नोट को बैंकों में जमा या बदला नहीं किया जा सकता। वहीं लोगों पर नोट जमा न करवाने की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि देश में नोट बंदी के समय 500 और 1000 रुपये के पुराने तय सीमा पर जमा न करके उसकी जमाखोरी को अपराध बना दिया गया था।
2000 रुपये के नोट को आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी दो हजार रुपये के नोट को जमा करवाया जा सकता है। आपको बता दें कि आरबीआई के आदेश मेंयह नहीं बताएगा गया है कि लोग कितने रुपये अपने खाते में जमा कर सकेंगे। वहीं बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट के माध्यम से आप रोजाना 4,000 रुपये तक दो हजार के नोट एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं। First Updated : Sunday, 21 May 2023