इंडिगो पर इनकम टैक्स विभाग ने ठोका 944 करोड़ का जुर्माना

इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने रविवार को बताया कि उसे आयकर विभाग से जुर्माने का नोटिस मिला है. कंपनी का कहना है कि यह आदेश बिना किसी उचित आधार के पारित किया गया है और वे इस पर कानूनी चुनौती देंगे. इंडिगो का यह भी कहना है कि इस आदेश का एयरलाइन के संचालन, वित्तीय स्थिति या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

IndiGo: इंडिगो एयरलाइन पर आयकर विभाग ने 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे कंपनी ने गलत ठहराया है और कानूनी चुनौती देने का संकेत दिया है. इस फैसले को लेकर इंडिगो ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह आदेश गलत समझ पर आधारित है, क्योंकि कंपनी ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर आयुक्त के समक्ष जो अपील दायर की थी, वह अभी भी लंबित है और इसे खारिज नहीं किया गया है.

कंपनी ने स्पष्ट किया कि आयकर प्राधिकरण ने जो जुर्माना लगाया है, वह एक गलत समझ पर आधारित है. इंडिगो के अनुसार, उनकी दायर की गई अपील अभी भी चल रही है, और इस पर अंतिम निर्णय नहीं आया है. इसके बावजूद आयकर विभाग ने यह आदेश पारित कर दिया. कंपनी ने इसके खिलाफ कानूनी उपायों का सहारा लेने का फैसला किया है और अपने विश्वास का व्यक्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा जताया है.

इसके अतिरिक्त, इंडिगो ने यह भी कहा कि उनका विश्वास है कि यह जुर्माना कानूनी तौर पर गलत है और कंपनी इसे चुनौती देगी. इस फैसले का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा. 

विवाद में फंसे इंडिगो का गिरा शेयर

इंडिगो के शेयर इस विवाद के कारण 0.32 प्रतिशत गिरकर 5,113 रुपये पर बंद हुए. हालांकि, हाल के समय में कंपनी के शेयरों में मजबूती आई थी, और साल दर साल के हिसाब से इसमें करीब 11.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है.

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30 March 2025, 08:48 PM IST

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