Income Tax: आपका भी ITR नहीं हो रहा मैच, आयकर विभाग की एडवाइजरी का क्या है मतलब? यहां जानें
Income Tax: आयकर विभाग ने हाल ही में कई करदाताओं को उनके आयकर रिटर्न में बताई गई जानकारी और रिपोर्टिंग संस्थाओं से प्राप्त डेटा के बीच मिस मैच के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है. इससे करदाताओं में चिंता पैदा हो गई है.
Income Tax Return: आयकर विभाग ने हाल ही में कई करदाताओं को उनके आयकर रिटर्न में बताई गई जानकारी और रिपोर्टिंग संस्थाओं से प्राप्त डेटा के बीच मिस मैच के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है. इससे करदाताओं में चिंता पैदा हो गई है, कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी चिंता व्यक्त की है. हालांकि, बता दें कि यह एडवाइजरी आधिकारिक नोटिस नहीं हैं बल्कि आयकर विभाग की ओर से एक संचार हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर स्पष्ट करते हुए आयकर विभाग की ओर से कहा गया कि यह कोई आधिकारिक नोटिस नहीं है, बल्कि यह एक एडवाइजरी है.
आयकर विभाग ने क्या कहा?
इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को उनके द्वारा किए गए लेनदेन से संबंधित हाल ही में भेजे गए एडवाइजरी के संबंध में विभाग के संज्ञान में कुछ संदर्भ आए हैं. करदाता कृपया ध्यान दें कि इस तरह का संचार करदाताओं को सुविधा प्रदान करने और उन्हें वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए लेनदेन के संबंध में आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी से अवगत कराने के लिए है.
Some references have come to the notice of the Income Tax Department regarding recent communication sent to taxpayers pertaining to transaction(s) made by them.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 26, 2023
Taxpayers may pl note that such communication is to facilitate the taxpayers & make them aware of the information…
आयकर विभाग ने आगे कहा कि, "यह सभी करदाताओं को भेजा गया नोटिस नही है, बल्कि यह एक एडवाइजी है जो केवल उन मामलों में भेजी गई है जहां आईटीआर में खुलासे और रिपोर्टिंग इकाई से प्राप्त जानकारी के बीच मिसमैच का मामला सामने आया है.
आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा
आयकर विभाग ने बताया कि इसका उद्देश्य करदाताओं को अपने पहले से दाखिल रिटर्न को संशोधित करने या यदि अब तक नहीं किया गया है तो रिटर्न दाखिल करने की सलाह देना है. आकलन वर्ष 2023-24 के लिए विलंबित रिटर्न को संशोधित करने या दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 है.