ITR : सोमवार 31 जुलाई का दिन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही आवश्यक है. आज इनकम टैक्स भरने का लास्ट चांस है. अगर ये मौका आपने अपने हाथ से गवा दिया तो बाद में आपको हजारों रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. आयकर विभाग जुर्माने के रूप में आपसे 1000 रुपये से 5000 रुपये तक चार्ज ले सकता है. विभाग ने जानकारी दी कि रविवार को शाम 6.30 बजे तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल किया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया कि कल शाम तक 6 करोड़ लोगों ने टैक्स जमा कर दिया है. इनमें 30 जुलाई तक लगभग 27 लाख आईटीआर फाइल किए गए हैं. वहीं पिछले वर्ष 31 जुलाई के मुकाबले ज्यादा है. आयकर विभाग ने कहा कि रविवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5.83 करोड़ टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल किए थे. वहीं ई-पोर्टल पर 46 लाख से ज्यादा लॉगिन किए गए थे. सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि करीब 7 प्रतिशत लोगों ने पहली बार रिटर्न फाइल किया है. करीब 80 लाख रिफंड भेजे जा चुके हैं.
• सबसे पहले यकर विभाग के ई-पोर्टल पर जाएं जो कि इस प्रकार है https://eportal.incometax.gov.in/
• फिर होम पेज पर जाएं और लॉग-इन करें. फिर रिटर्न फाइल पर क्लीक करें.
• फिर आईटीआर का तरीका चुनें और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करें. फिर टैक्स आय व टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से आईटीआर फॉर्म भरें.
• पूछी गई सभी जानकारी को भरें, दस्तावेज के अनुसार अपनी आय और टैक्स का डिटेल अलग-अलग सेक्शन में डालें.
• कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है तो अभी पेमेंट करें.
• फिर रिटर्न को वेरिफाई कर लें. बाद में आपको मैसेज मिल जाएगा. First Updated : Monday, 31 July 2023