ITR Form : वित्त वर्ष खत्म होने से पहली जारी हुए ITR फॉर्म, नहीं होगी टैक्स भरने में परेशानी

ITR Return : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश कर दिए हैं. इसे 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना इनकम और यूनिट के करदाता भर सकते हैं.

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

ITR Return : आयकर विभाग देश के टैक्सपेयर्स के लिए समय-समय पर आईटीआर फाइल करने के लिए गाइडलाइन जारी करता है. अब चालू वित्त वर्ष खत्म होने से 3 महीने पहले ही ITR फॉर्म जारी कर दिए गए हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश कर दिए हैं. आईटीआई फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 होगी. करदाताओं के पास रिटर्न फाइल करने के लिए पूरे सात महीने का समय है.

ये टैक्सपेयर्स कर पाएंगे इस्तेमाल

असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म-1 और 4 को नोटिफाई किया गया है. इसे 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना इनकम और यूनिट के करदाता भर सकते हैं. इससे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, 50 लाख रुपये तक की इनकम वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष में बिजनेस और पेशे से आय प्राप्त करने वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं. साथ ही कृषि से 5000 रुपये तक की आय वाले लोग इस आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल कर पाएंगे.

ये लोग नहीं कर पाएंगे फॉर्म का इस्तेमाल

जानकारी के अनुसार किसी कंपनी ने डायरेक्टर, गैर लिस्टेड कंपनियों के इनवेस्टर्स, धारा 194एन के तहत आने वाले लोग, कैपिटल गेंस व दो संपत्तियों से जिनकी कमाई हो रही है वह इस फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. आपको बता दें कि अगर आप पुराने टैक्स ढ़ांचे में ही रिटर्न भरना चाहते हैं तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म भरते वक्त ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनना होगा. ऐसा न करने पर टैक्स की गणना नए रिजीम के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा.

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24 December 2023, 07:49 AM IST

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