GST Law: ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर कराधान के कानून को लोकसभा ने मंजूरी दे दी

GST Law: लोकसभा में पेश किए गए जिस केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दी

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GST Law:  संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से ठीक पहले लोकसभा ने शुक्रवार को दो वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानूनों में ध्वनिमत से और बिना ज्यादा बहस के संशोधन को मंजूरी दे दी हैं. बता दें कि संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी सत्र रहा.

लोकसभा में पेश किए गए जिस ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी, इसके जरिए से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28% टैक्स लगाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST)  कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है. 
 
जीएसटी परिषद ने 2 अगस्त को आयोजित अपनी 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर कराधान के लिए

जीएसटी परिषद ने आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक विशिष्ट प्रावधान शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसमें भारत के बाहर स्थित एक आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करने की देनदारी और जनता द्वारा पहुंच को अवरुद्ध करने का प्रावधान किया गया था. 
 
परिषद ने यह भी सिफारिश की कि कैसीनो में ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति और कार्रवाई योग्य दावों का मूल्यांकन खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या जमा की गई राशि के आधार पर किया जा सकता है.

जीएसटी परिषद ने 11 जुलाई को हुई 50वीं बैठक में सिफारिश की थी कि कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% की दर से कर लगाया जा सकता है. बता दें कि परिषद ने यह भी सिफारिश की थी कि मामले में स्पष्टता प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किया जा सकता है. First Updated : Friday, 11 August 2023

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