PAN-Aadhaar Link : इनकम टैक्स ने जारी किया अलर्ट, 30 जून 2023 आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तिथि

PAN-Aadhaar Link : पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीफ 30 जून, 2023 है। ऐसा न करने पर आपको पैन कार्ड अनऑपरेविट हो जाएगा। जिसके कारण ऐसे टैक्सपेयर्स को अधिक टीडीएस और टीसीएस देना होगा।

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

PAN-Aadhaar Link : आधार कार्ड आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आयकर विभाग लंबे समय से लोगों को अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने को बोल रहा है। बार-बार इनकम टैक्स की तरफ से लोगों को याद दिलाया जा रहा है। अगर आपने पैन-आधार लिंक नहीं किया तो आपको पैसों से जुड़े लेन-देन कार्यों में भारी परेशानी हो सकती है। पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीफ 30 जून, 2023 है। फिलहाल 1000 हजार रुपये के भुगतान के बाद पैन-आधार की सुविधा मिलती है, लेकिन बाद में यह बढ़ भी सकती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया ट्वीट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर 30 जून से पहले लोगों को पैन और आधार लिंक करने की सलाह दी है। विभाग ने कहा कि आयकर एक्ट 1961 के तहत सभी पैन कार्ड धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 30 जून 2023 तक पैन के साथ आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपको पैन कार्ड अनऑपरेविट हो जाएगा। जिसके कारण ऐसे टैक्सपेयर्स को अधिक टीडीएस और टीसीएस देना होगा।

ऑनलाइन ऐसे करें पैन-आधार लिंक

• सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.com पर जाना होगा।

• इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।

• इसके बाद एक नई विंडो ऑपन हो जाएगी।

• इस विंडो में पूछे गए अपने पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर को भरें।

• फिर I Validate My Aadhaar Details पर क्लिक करें।

• इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। • OTP को भरें और Validate पर क्लिक करें।

• लास्ट दी गई पेमेंट को भरें और भुगतान करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

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15 June 2023, 12:06 PM IST

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