GST Notice to Pani puri Vendor: पानीपुरी बेचने वाले को 40 लाख का GST नोटिस, कैसे कमाए इतनी बड़ी रकम?

तमिलनाडु में एक पानीपुरी विक्रेता है उसे GST टैक्स चोरी का नोटिस मिला है. GST विभाग से 40 लाख रुपये का नोटिस मिला है. वहीं यह GST नोटिस फोनपे के रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया गया था. बताया जो रहा है कि, यह तो सिर्फ ऑनलाइन भुगतान है.

Dimple Yadav
Edited By: Dimple Yadav

GST Notice to Pani puri Vendor: हाल ही में तमिलनाडु में एक पानीपुरी विक्रेता को GST विभाग से 40 लाख रुपये का नोटिस मिला, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. यह सुनकर सब हैरान हो गए कि एक साधारण सा पानीपुरी का ठेला लगाने वाला व्यक्ति सालाना इतनी बड़ी राशि कमा रहा था. नोटिस में कहा गया कि विक्रेता ने 2023-24 में ऑनलाइन भुगतान के जरिए इतनी रकम कमाई थी.

40 लाख रुपये की कमाई पर GST विभाग का नोटिस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के अनुसार, GST विभाग ने यह नोटिस फोनपे और रेजरपे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी के आधार पर जारी किया. इन डेटा से यह पता चला कि पानीपुरी विक्रेता को 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में कुल मिलाकर 40,11,019 रुपये का ऑनलाइन भुगतान हुआ था.

सोशल मीडिया पर बहस

इस नोटिस के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं. कुछ लोग हैरान हैं कि एक पानीपुरी विक्रेता इतनी बड़ी राशि कैसे कमा सकता है, जबकि कुछ लोग सरकार की इस कार्रवाई को सही मान रहे हैं.

मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. धीरज के. ने कहा कि यह राशि कई मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के वेतन से भी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि पानीपुरी विक्रेता अपने बिल में GST जोड़कर सरकार को भुगतान कर सकता है, लेकिन इससे उसे प्रतिस्पर्धा में कठिनाई हो सकती है. कई यूजर्स ने इस नोटिस की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यह नोटिस फर्जी हो सकता है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए बनाया गया होगा.

GST के नियम क्या कहते हैं?

भारत में GST के नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यापारी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक होता है, तो उसे GST के लिए पंजीकरण कराना जरूरी होता है. कुछ विशेष परिस्थितियों में यह सीमा 40 लाख रुपये तक हो सकती है.

इस मामले में, पानीपुरी विक्रेता का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से भी ज्यादा था, लेकिन उसने GST के लिए पंजीकरण नहीं कराया था. यही कारण है कि GST विभाग ने उस पर कर चोरी का आरोप लगाया है.

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04 January 2025, 04:48 PM IST

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