B.C.A.S के महानिदेशक जुल्फीकार हसन ने फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है. B.C.A.S के महानिदेशक ने एयरलाइन्स कंपनियों को एक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके मुताबिक अब उड़ान में अधिक देर होने पर पैसेंजर को फ्लाइट में बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि वे बाहर आ सकते हैं.
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार विमान में सवार होने के बाद उड़ान की रवानगी में लंबा विलंब होने पर यात्रियों को हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वारा के जरिए बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी.
”बीसीएएस के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने सोमवार को कहा कि शनिवार को एयरलाइन कंपनी को एक निर्देश जारी किया गया है. इस निर्देश में “हमने दोनों एयरलाइंस और हवाई अड्डा संचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए कि उड़ान में देरी होने पर यात्रियों को विमान में लंबे समय तक न बैठना पड़े. उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश से यात्रियों को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि विमान में सवार होने के बाद यात्रियों को घंटों तक बैठे नहीं रहना पड़ेगा. उड़ान में लंबी देरी होने पर अन्य आपात स्थिति के मामले में यात्रियों को संबंधित हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वारा से निकलने की अनुमति दी जाएगी.
देश में घरेलू हवाई यातायात तेजी से बढ़ रहे हैं. हर दिन लगभग 3,500 उड़ानें संचालित की जाती है. बढ़ते हवाई यातायात के बीच हवाई अड्डो पर काभी भीड़ होने लगी है जिससे निपटने के लिए बीसीएएस और अन्य अधिकारियों ने कई कदम उठाए हैं. बीसीएएस महानिदेशक हसन ने कहा कि "हवाईअड्डे संचालकों को प्रस्थान क्षेत्र में उतरने वाले यात्रियों की जांच की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है" और यह नियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर लागू होगा.
बीसीएएस यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत) का एक संलग्न कार्यालय है. यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है. बीसीएएस हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की देखरेख करता है. बीसीएएस के महानिदेशक, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम के विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है. First Updated : Tuesday, 02 April 2024