RBI ने दिया निर्देश, P2P मंचों के लिए नियम होंगे सख्त, जानिए पूरी डीटेल

RBI New Rules : भारतीय रिजर्व बैंकने पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार के लिए ‘नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेट फॉर्म’ (NBFC - P2P Lending Platfrom) के लिए मानदंड कड़े कर दिए. P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स बैंकों या वित्तीय संस्थानों को मध्यस्थ बनाए बिना लोन लेने वालों को सीधे कर्ज देने वालों से जोड़ते हैं.

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Edited By: JBT Desk

RBI New Rules : भारतीय रिजर्व बैंक  ने शुक्रवार को कहा कि ऋण देने वाले कुछ एनबीएफसी –पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियों कर रहे थे जिसकी अनुमति नहीं थी जैसे कि निवेश योजनाओं, नकदी की पेशकश करने के विकल्पों के तौर पर पी2पी लेंडिंग को बढ़ावा देना.

इसके अलावा ये महज एक प्लेटफॉर्म की भूमिका में न होकर जमा लेने और ऋण देने के तौर पर अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं जिसको लेकर आरबीआई को एतराज है.

कर्ज देने को बढ़ावा

आरबीआई के शुक्रवार को जारी संशोधित मास्टर निर्देश में कहा गया है कि पी2पी मंचों को निवेश उत्पाद के रूप में कर्ज देने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. साथ ही, इनमें सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न और नकदी विकल्प जैसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए. इसमें ये भी कहा गया है कि एनबीएफसी-पी2पी ऋण मंच को किसी ऐसे बीमा उत्पाद की बिक्री के लिए ग्राहकों को लुभाना नहीं चाहिए, जिसमें कर्ज वृद्धि या ऋण गारंटी जैसी विशेषताएं शामिल हैं.

क्रेडिट गारंटी नहीं 

आरबीआई ने ये स्पष्टीकरण दिया है कि एनबीएफसी-पी2बी कोई क्रेडिट वृद्धि या क्रेडिट गारंटी नहीं दे सकती हैं और साथ ही ये भी कहा कि इस मंच पर ऋणदाताओं द्वारा कर्जदारों को दिए गए मूलधन या ब्याज या दोनों के नुकसान का वहन ऋणदाताओं द्वारा करना होगा और साथ ही उन्हें पर्याप्त खुलासा भी करना होगा.

तब तक जारी नहीं होगा कोई भी कर्ज

आरबीआई ने संशोधित मास्टर निर्देश में कहा, जब तक ऋण देने वाले और कर्ज लेने वाले का मिलान बोर्ड की ओर से अनुमोदित नीति के अनुसार नहीं हो जाता, तब तक कोई भी लोन जारी नहीं करना चाहिए.

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17 August 2024, 06:34 AM IST

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