RBI New Rules : भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि ऋण देने वाले कुछ एनबीएफसी –पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियों कर रहे थे जिसकी अनुमति नहीं थी जैसे कि निवेश योजनाओं, नकदी की पेशकश करने के विकल्पों के तौर पर पी2पी लेंडिंग को बढ़ावा देना.
इसके अलावा ये महज एक प्लेटफॉर्म की भूमिका में न होकर जमा लेने और ऋण देने के तौर पर अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं जिसको लेकर आरबीआई को एतराज है.
आरबीआई के शुक्रवार को जारी संशोधित मास्टर निर्देश में कहा गया है कि पी2पी मंचों को निवेश उत्पाद के रूप में कर्ज देने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. साथ ही, इनमें सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न और नकदी विकल्प जैसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए. इसमें ये भी कहा गया है कि एनबीएफसी-पी2पी ऋण मंच को किसी ऐसे बीमा उत्पाद की बिक्री के लिए ग्राहकों को लुभाना नहीं चाहिए, जिसमें कर्ज वृद्धि या ऋण गारंटी जैसी विशेषताएं शामिल हैं.
आरबीआई ने ये स्पष्टीकरण दिया है कि एनबीएफसी-पी2बी कोई क्रेडिट वृद्धि या क्रेडिट गारंटी नहीं दे सकती हैं और साथ ही ये भी कहा कि इस मंच पर ऋणदाताओं द्वारा कर्जदारों को दिए गए मूलधन या ब्याज या दोनों के नुकसान का वहन ऋणदाताओं द्वारा करना होगा और साथ ही उन्हें पर्याप्त खुलासा भी करना होगा.
आरबीआई ने संशोधित मास्टर निर्देश में कहा, जब तक ऋण देने वाले और कर्ज लेने वाले का मिलान बोर्ड की ओर से अनुमोदित नीति के अनुसार नहीं हो जाता, तब तक कोई भी लोन जारी नहीं करना चाहिए.
First Updated : Saturday, 17 August 2024