RBI KYC New Guidelines : भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों के हित लिए हमेशा नए-नए फैसले लेता है. लोगों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की जाती है. अब आरबीआई ने राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों (PEP) की परिभाषा को बदल दिया है. इस फैसले से उन्हें लोन लेने समेत बैंक से जुड़े सभी लेनदेन करने में सहूलियत होगी. साथ ही केंद्रीय बैंक ने 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) नियमों में भी बदलाव किया है. पीईपी के पुराने मानदंड में स्पष्टता की कमी होने की वजह से बैंक अधिकारियों, सांसदों और अन्य लोगों को कई बार परेशानी होती थी. यहां तक की कर्ज जुटाना और बैंक अकाउंट ओपन करना भी मुश्किल हो रहा था.
आरबीआई ने राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के लिए केवाईसी नियम को बदला है. नए नियमों के तहत पीईपी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी दूसरे देश ने प्रमुख पब्लिक कामों की जिम्मेदारी सौंपी है. इनमें राज्यों सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, सरकारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी आदि शामिल हैं. आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय सेवाओं के चेयरमैन को नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है.
आरबीआई ने नियमों की अनदेखी करने पर पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. 4 जनवरी को जानकारी मिली कि द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, श्री भारत कोऑपरेटिव बैंक, द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, द संखेड़ा नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक और द भुज कमर्शिल को-ऑपरेटिव पर 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने बताया कि इस कार्रवाई से ग्राहकों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. First Updated : Saturday, 06 January 2024