RBI News : आरबीआई ने 5 बैंकों पर की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख रुपये तक का लगाया जुर्माना
RBI : आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन करने पर पांच सहकारी बैंकों पर एक्शन लिया है. केंद्रीय बैंक ने इन कोऑपरेटिव बैंकों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है.
RBI Action On Banks : भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए हमेशा नए-नए फैसले लेता है. किसी भी ग्राहक के साथ किसी तरह की समस्या न हो इसके लिए आरबीआई सभी बैंकों पर नजर रखता है. कई बार नियमों की अनदेखी करने पर केंद्रीय बैंक की ओर से कार्रवाई की जाती है. अब एक बार फिर पांच बैंकों पर आरबीआई का डंडा चला है. जानकारी के अनुसार ये सभी सहकारी बैंक हैं और इन सभी पर एक लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है.
इन बैंकों पर लिया गया एक्शन
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अनदेखी करने पर 5 सहकारी बैंकों पर कार्रवाई की है. इनमें इंदापुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द पाटन अर्बन को ऑपरेटिव बैंक, जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे मर्चेंट्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और पुणे नगर निगम सर्वेंट्स को ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड शामिल हैं. इन सभी पर अलग-अलग नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया गया है.
कितना लगा जुर्माना
आरबीआई ने डिपॉजिट खाते और मिनिमम बैलेंस मेंटेन के नियमों की अनदेखी पर पुणे के इंदापुर कोऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड पर क्रेडिट सूचना के नियनों का उल्लंघन करने का दोषी पाने पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं द पाटन अर्बन ओऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग रेगुलेटर एक्ट 1949 के नियमों की अनदेखी पर 2 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है.
पुणे मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर डिपॉजिट खाते की पर्याप्त जानकारी न रखने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा आरबीआई ने पुणे नगर निगम सर्वेंट्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर निष्क्रिय खाते की जानकारी न देने पर एक लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है.